फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   non-bailable warrants against the accused police personnel

आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Sat, 21 Nov 2015 12:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 21 Nov 2015 12:12 AM IST
विज्ञापन
non-bailable warrants against the accused police personnel

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर की एक अदालत ने शुक्रवार को वामिक फारूक की मौत के मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

विज्ञापन


 दरअसल 31 जनवरी 2010 को श्रीनगर के राजौरी कदल में कथित तौर पर एक आंसू गैस का गोला सिर पर लगने से वामिक फारूक की मौत हो गई थी।

शुक्रवार को वामिक फारूक के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलील सुनने के बाद फारेस्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर बीए मुंशी ने एसएसपी श्रीनगर से दोनों आरोपी पुलिसकर्मी एएसआई अब्दुल खालिक और एसपीओ मोहम्मद अकरम को एक  दिसंबर को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक द्वारा श्रीनगर अदालत में चल रहे मुकदमे के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, जिसे शीर्ष अदालत द्वारा दो बार खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद दोनों आदेशों को जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिन्हें बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) श्रीनगर के सामने प्रस्तुत किया गया।

जिस पर वर्तमान सीजेएम मसर्रत शाहीन ने फारेस्ट मजिस्ट्रेट के पास मामले का तबादला किया था। जिन्होंने शुक्रवार को वकील एजाज अहमद की सुनवाई के बाद फैसला दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed