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बलात्कारी सैन्य अफसर की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 18 Jan 2015 01:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 18 Jan 2015 01:23 AM IST
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military officer accused of rape denied bail

प्रमुख सत्र न्यायाधीश पुंछ जफर हुसैन बेग ने बलात्कार के आरोपी सैन्य अधिकारी गुरमेल सिंह निवासी तहसील हवेली, पुंछ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोप है कि आरोपी ने बलात्कार करने के साथ ही उस दौरान वीडियो क्लिप भी बनाई थी और उसको इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया था।

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पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पाया कि आरोपी ने अन्य आरोपियों की मदद से पीड़िता को अगवा कर जंगल में दो जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता को आरोपी द्वारा तेजधार हथियार से मौत के घाट उतारने की भी धमकी दी गई थी।
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साथ ही आरोपी ने बलात्कार करने के दौरान वीडियो क्लिप भी बनाई और बाद में उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने सैन्य अधिकारी को मुख्यारोपी बनाकर मामले में आरपीसी के तहत 376, 366, 201,109 और 67,66-ए आईटी एक्ट में भी एफआईआर दर्ज की है।
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आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रमुख सत्र न्यायाधीश पुंछ जफर हुसैन बेग ने पाया कि सैन्य अधिकारी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है और इसके बावजूद उसने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। महिला को सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय उसके साथ शर्मनाक कृत्य को अंजाम दिया।

न्यायाधीश ने पाया कि इस मामले में जनभावना को भी ठेस पहुंची है और जनहित की भावना को कुर्बान नहीं किया जा सकता। लिहाजा, आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

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