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न्यायिक क्लर्क, तहसीलदार को दो साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sun, 28 Dec 2014 10:31 AM IST
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रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए न्यायिक क्लर्क कुबेर सिंह और जम्मू के तत्कालीन नायब तहसीलदार बिशन दास को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज ने दो-दो साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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विजिलेंस केस के अनुसार राजपुरा मंडी (पंचायत पंजोर) निवासी बुआ दित्ता ने 23 दिसंबर 2005 को लिखित शिकायत की कि नायब तहसीलदार जम्मू की अदालत में उनके और रिश्तेदारों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/117 के तहत चल रहे केस को समाप्त करने के लिए रिश्वत देने की मांग की। शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने ट्रैप टीम बनाई और आरोपियों को 2500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
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भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज संजय धर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि दोनों आरोपियों ने अपनी सर्विस के दौरान ईमानदारी को बरकरार नहीं रखा। साथ ही अपने पद का दुरुपयोग किया। उन पर लगे आरोप काफी गंभीर है। इसलिए उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई जाती है।
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जेएनएफ