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हेरोइन तस्करों की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Thu, 12 Jan 2017 12:36 AM IST
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आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
- फोटो : डेमो फोटो
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ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू एमए चौधरी ने खारिज कर दिया। आरोपी फारूक अहमद और महमूद अहमद पर हेरोइन तस्करी का आरोप है।
अदालत में पेश हुए सहायक अभियोजन अधिकारी अजय सिंह मन्हास ने बताया कि 19 सितंबर, 2016 को पुलिस टीम ने दो टाटा सूमो वाहनाें की जांच की। इस दौरान 265 ग्राम हेरोइन और 2.10 लाख रुपये की राशि बरामद की गई। एक अन्य वाहन से 253 ग्राम हेरोइन जब्त की। 90 हजार रुपये की नकदी को भी लिफाफे में छिपाया था।
आरोपियाें को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत मामले दर्ज कर लिए गए।अदालत ने पाया कि दुनिया भर में लाखों की तादाद में नशे की लत में फंसे लोग हैं, जिनका जीवन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
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नशे की तस्करी से पूरे समाज के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। नशे की तस्करी के ऐसे दुष्प्रभावों को देखते हुए आरोपियाें के प्रति अदालत नरमी का नजरिया नहीं रख सकती है।
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अदालत में पेश हुए सहायक अभियोजन अधिकारी अजय सिंह मन्हास ने बताया कि 19 सितंबर, 2016 को पुलिस टीम ने दो टाटा सूमो वाहनाें की जांच की। इस दौरान 265 ग्राम हेरोइन और 2.10 लाख रुपये की राशि बरामद की गई। एक अन्य वाहन से 253 ग्राम हेरोइन जब्त की। 90 हजार रुपये की नकदी को भी लिफाफे में छिपाया था।
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आरोपियाें को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत मामले दर्ज कर लिए गए।अदालत ने पाया कि दुनिया भर में लाखों की तादाद में नशे की लत में फंसे लोग हैं, जिनका जीवन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
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नशे की तस्करी से पूरे समाज के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। नशे की तस्करी के ऐसे दुष्प्रभावों को देखते हुए आरोपियाें के प्रति अदालत नरमी का नजरिया नहीं रख सकती है।