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अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Wed, 05 Apr 2017 12:29 AM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कठुआ अमरजीत सिंह लंगेह की अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म मामले के आरोपी सुलेमान निवासी होटार बिलावर, जिला कठुआ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने लखनपुर पुलिस थाने में 11 मार्च, 2017 को शिकायत दर्ज कर बताया कि वह सोलह साल की है।
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उसकी मां का पिता से तलाक हो चुका है। वह अपने पिता के साथ रह रही है। एक और दो मार्च की मध्य रात्रि को वह घर पर अपने पिता और भाई के साथ थी। इसी दौरान छह लोग, मक्खन, सुलेमान, याकूब, गनी, मंजूर और मदन ने उसका अपहरण कर लिया। वह उसे जबरन कार में ले गए और उसे एक अस्थायी आवास में दो दिन के लिए बंधक बनाए रखा।
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इस दौरान आरोपी याकूब ने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वह किसी तरह से उनके चंगुल से निकलकर भागने में सफल रही। अदालत ने पाया कि मामले में यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उससे जांच और कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। वारदात का मुख्य आरोपी याकूब अब तक फरार है। ऐसे में याची को जमानत नहीं दी जा सकती।
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