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आसाराम केस: सिट इंचार्ज को पेश होने के आदेश
जेएनएफ/जम्मू
Updated Tue, 03 May 2016 10:52 AM IST
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आसाराम
- फोटो : FILE PHOTO
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आसाराम बापू के भगवती नगर स्थित आश्रम के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की विशेष जांच टीम (सिट) के इंचार्ज को निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए।
कोर्ट में विक्रांत शर्मा ने अवमानना याचिका पेश की और सरकारी पक्ष को हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर सफाई पेश करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने सिट को कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जबकि अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है।
पुलिस को सप्ताह के आधार पर स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामालिंगम सुधाकर ने एडवोकेट एमके भारद्वाज, एडवोकेट गगन कोहली की दलीलों नपर पाया 12 अप्रैल 2016 के कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है।
एडिशनल एडवोकेट जनरल डब्ल्यूएस नरगाल ने कोर्ट में पेश होकर 12 अप्रैल के आदेशों की कापी दिए जाने की गुजारिश की। कोर्ट ने कापी देने और इस मामले में सिट इंचार्ज को 4 मई 2016 को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए।
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कोर्ट में विक्रांत शर्मा ने अवमानना याचिका पेश की और सरकारी पक्ष को हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर सफाई पेश करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने सिट को कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जबकि अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है।
पुलिस को सप्ताह के आधार पर स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रामालिंगम सुधाकर ने एडवोकेट एमके भारद्वाज, एडवोकेट गगन कोहली की दलीलों नपर पाया 12 अप्रैल 2016 के कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है।
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एडिशनल एडवोकेट जनरल डब्ल्यूएस नरगाल ने कोर्ट में पेश होकर 12 अप्रैल के आदेशों की कापी दिए जाने की गुजारिश की। कोर्ट ने कापी देने और इस मामले में सिट इंचार्ज को 4 मई 2016 को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए।
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