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हत्या की कोशिश में दोषी को पांच साल की कैद
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Thu, 02 Mar 2017 04:31 PM IST
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न्यायालय
- फोटो : file photo
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प्रथम श्रेणी अतिरिक्त सेशन जज जम्मू एमए चौधरी ने बुधवार को हत्या की कोशिश के एक मामले में दोषी को पांच साल की कैद की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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केस के अनुसार शाम लाल ने अजीत सिंह और सूरज सिंह के साथ मिलकर 26 सितंबर 1996 को छन्नी में घायल चरन सिंह पर धारदार हथियारों दाह और टोके से कातिलाना हमला किया था।
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पीड़ित उस वक्त काली मंदिर बाग ए बाहु से गोरखा नगर स्थित अपने घर लौट रहा था। हमले में पीड़ित की गर्दन, बाएं पांव, एड़ी पर वार किए गए थे। पीड़ित की एक अंगुली भी कट गई थी। पीड़ित कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अजीत सिंह की मौत हो गई थी। सूरज सिंह फरार हो गया। उसके खिलाफ सीआरपीसी के तहत धारा 512 में भी मामला दर्ज किया गया। बीती 27 फरवरी को कोर्ट ने शाम लाल उर्फ शींदा को आरपीसी की धारा 307/341/34 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पब्लिक प्रासिक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों को सुनने के बाद प्रथम श्रेणी अतिरिक्त सेशन जज एमए चौधरी ने दोषी के कम आयु के युवा होने और दो दशक से अधिक समय से मामला चलने को ध्यान में रखते हुए पाया कि कुछ रियायत दी जानी चाहिए। इसके चलते कोर्ट ने दोषी शाम लाल उर्फ शिंदा को आरपीसी की धारा 307 के दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।