फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: कर्मचारी का मामला खारिज करने पर जलशक्ति विभाग का एक्सईएन तलब

विज्ञापन
court news
- कैट ने कहा- देश की अनदेखी कर एक्सईएन ने खुद फैसला सुनाया, यह अदालत की अवमानना
विज्ञापन






अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जलशक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) को तलब किया है। कैट ने कहा कि एक्सईएन ने अदालत के आदेश की अनदेखी की और खुद को ऊपरी अधिकारी मानते हुए कर्मचारी का मामला खारिज कर दिया।





मामला सुनीता शर्मा बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य शालीन काबरा और अन्य का है। इस मामले में कैट ने तीन अप्रैल, 2025 को आदेश दिया था कि एक कर्मचारी को साल 2018 से नाममात्र के आधार पर नियमित किया जाए, जैसे बाकी कर्मचारियों को किया गया था। यह आदेश आठ हफ्तों के अंदर लागू करने को कहा गया था। सचिव और मुख्य अभियंता को दिए गए इस आदेश पर अमल करने की बजाय जल शक्ति विभाग के एक्सईएन ने खुद ही मामला ठुकरा दिया। इस पर कैट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक्सईएन को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।
विज्ञापन






कैट ने टिप्पणी की कि एक्सईएन का यह रवैया ऐसा है, जैसे वह अदालत से ऊपर हों। अधिकरण ने कहा कि यह अदालत के आदेश में हस्तक्षेप और उसकी अवमानना के समान है। कैट ने एक्सईएन को अगली सुनवाई पर खुद पेश होकर अपनी सफाई देने का निर्देश दिया है। साथ ही, जल शक्ति विभाग को दो हफ्तों के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed