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Jammu News: कोर्ट ने एक्सईएन को आरोप मुक्त करने के याचिका को किया रद्द

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जम्मू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अमरजीत सिंह लंगेह ने बिजली विभाग के एईई पर हमला करने वाले एक्सईएन को आरोप मुक्त करने की याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी पर अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। यहां प्रतिवादी और मामले में शिकायतकर्ता दौलत राम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डोडा में सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। सात जनवरी, 2022 की दोपहर को वह सब-डिवीजन डोडा में प्रतिवादी के कार्यालय कक्ष में कुछ आधिकारिक मामले पर चर्चा कर रहे थे। आधिकारिक विचार-विमर्श के दौरान तसादुक हुसैन ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता एईई पर चिल्लाना शुरू कर दिया और एक लकड़ी की छड़ी उठाई, जिसे वह अक्सर अपने कार्यालय कक्ष में रखता था और शिकायतकर्ता के सिर पर इससे वार कर दिया।
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आपराधिक बल के इस उपयोग और कमरे में गलत तरीके से कैद करने के लिए शिकायतकर्ता एईई ने पुलिस थाना डोडा में शिकायत दर्ज कराई। जहां आईपीसी की धारा 357, 323 और 506 के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 06-2022 दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने शिकायत में यह भी कहा कि उसे कार्यालय के फील्ड-कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी के चंगुल से बचाया गया था। - जेएनएफ

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