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धोखाधड़ी मामले में पांच की जमानत अर्जी खारिज
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जम्मू। विशेष न्यायाधीश जम्मू आरती मोहन ने ओएलएक्स धोखाधड़ी में शामिल राजस्थान के पांच व्यक्तियों आसिफ खान, आरिश खान, मुनीश खान, इरफान खान और शौकत खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस मामले के अनुसार 8 दिसंबर 2021 को साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में 26 वर्षीय पवित्र कुमार निवासी मॉल अपार्टमेंट माल रोड दिल्ली ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कहा था कि अज्ञात धोखेबाजों ने खुद को गुवाहाटी असम में कार्यरत सीआईएसएफ का एक अधिकारी बताया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए घरेलू सामानों की कुछ तस्वीरों के साथ वर्दी में अपनी तस्वीर, संपर्क विवरण पोस्ट किया। चीजों को खरीदने में रुचि होने के कारण शिकायतकर्ता ने जालसाजों से संपर्क किया और फलस्वरूप ठगी का शिकार हो गया।
जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान के अलवर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से काम कर रहे हैं। इस दौरान एपीपी अनिल सैनी की सुनवाई के बाद पाया कि आरोपी आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध में शामिल हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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पुलिस मामले के अनुसार 8 दिसंबर 2021 को साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में 26 वर्षीय पवित्र कुमार निवासी मॉल अपार्टमेंट माल रोड दिल्ली ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कहा था कि अज्ञात धोखेबाजों ने खुद को गुवाहाटी असम में कार्यरत सीआईएसएफ का एक अधिकारी बताया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए घरेलू सामानों की कुछ तस्वीरों के साथ वर्दी में अपनी तस्वीर, संपर्क विवरण पोस्ट किया। चीजों को खरीदने में रुचि होने के कारण शिकायतकर्ता ने जालसाजों से संपर्क किया और फलस्वरूप ठगी का शिकार हो गया।
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जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान के अलवर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से काम कर रहे हैं। इस दौरान एपीपी अनिल सैनी की सुनवाई के बाद पाया कि आरोपी आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध में शामिल हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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