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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Corona Rules: Weekend restrictions in Jammu and Kashmir will start from 9 o'clock on Friday night, time changed after seeing the protest of traders

कोरोना नियम: जम्मू कश्मीर में सप्ताहांत पाबंदियां शुक्रवार रात नौ बजे से होंगी शुरू, व्यापारियों के विरोध को देखकर बदला गया समय 

Mon, 31 Jan 2022 12:38 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 31 Jan 2022 12:38 PM IST
सार


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाली पाबंदियां अब शुक्रवार दोपहर दो बजे नहीं बल्कि शाम नौ बजे से शुरू होगी। प्रदेश कार्यकारी कमेटी ने 64 के बजाए अब 57 घंटे की पाबंदी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार रात नौ से सोमवार छह बजे तक सिर्फ जरूरी आवाजाही ही होगी। 

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Corona Rules: Weekend restrictions in Jammu and Kashmir will start from 9 o'clock on Friday night, time changed after seeing the protest of traders
पाबंदियों के बीच श्रीनगर मुख्य बाजार का नजारा। - फोटो : बासित जरगर

विस्तार

कोरोना महामारी रोकथाम के लिए लगाई गईं सप्ताहांत पाबंदियों के समय में सरकार ने बदलाव कर दिया है। कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए सप्ताहांत पाबंदियां अब शुक्रवार दोपहर दो बजे के बजाय रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक रहेंगी। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने गैर जरूरी आवाजाही पर सप्ताहांत के दौरान 64 घंटों के बजाए 57 घंटों तक रोक लागू कर दी है। जम्मू समेत प्रदेश के कई जिलों में व्यापारी शुक्रवार दो बजे से गैर जरूरी आवाजाही पर रोक के आदेश का विरोध कर रहे थे। नतीजतन आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा था।

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जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी
मुख्य सचिव की तरफ से जारी की गई नई निर्देशावली के तहत प्रत्येक शुक्रवार रात नौ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले बिना लक्षण वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा।
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यात्रियों को इसके लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा
हालांकि यात्रियों को इसके लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। जिला उपायुक्तो को कहा गया है कि वह संबंधित जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी दफ्तरों में कर्मचारियो में दो गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने और गर्भस्थ महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है।
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दिव्यांग कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया
दिव्यांग कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया गया है।शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रवधान और इंडोर व आउटडोर में 25 लोगों को ही एक स्थान पर एकत्रित होने देने के अलावा बैंक्वेट हाल में 25 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पाबंदी रहा करेगी।

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