केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र होगी 60 साल
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ ) कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल तय की जाने वाली है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार के पास दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए मई माह के अंत तक का समय है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि दरअसल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ ) में सेवानिवृत्ति की मौजूदा उम्र में मौजूद एक विसंगति पर उच्च न्यायालय ने जनवरी में एक आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया था। सुरक्षा प्रतिष्ठान में मौजूद सूत्रों ने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ परामर्श के बाद यह तय है कि सभी बलों में सेवानिवृत्ति की उम्र में समयसीमा के पहले एकरूपता लाई जाए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस संबंध मे आदेश गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। सभी बलों के साथ कुछ दौर के परामर्श के बाद यह विश्लेषण किया गया है जवान से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र मौजूदा समय में कुछ मामलों में 57 वर्ष के बजाय 60 साल तय की जानी चाहिए।
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सभी बलों व रैंकों में एकरूपता होनी चाहिए
गौरतलब है कि 10 मई को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में केंद्र ने कहा था कि इस तरह के फैसले नीतिगत फैसलों के दायरे में हैं और इन पर अदालतों को फैसला नहीं करना है। विसंगति को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले सीएपीएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी के वकील अंकुर छिब्बर ने बताया कि एसएलपी पिछले हफ्ते शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दी। इस तरह अब सरकार को मई के अंत तक दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना होगा। अदालत ने 31 जनवरी को कहा था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के मामले में सभी रैंकों और बलों में एकरूपता बरती जानी चाहिए। छिब्बर ने कहा कि यहां तक कि सातवें वेतन आयोग ने भी ऐसा ही कहा है। छह सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)और असम राइफल्स शामिल हैं।
अलग-अलग बल नियम भी जुदा
मौजूदा नीति के मुताबिक सीआईएसएफ और असम राइफल्स में सभी कर्मी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं जबकि शेष चार बलों में कांस्टेबल से कमांडेंट (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) की सेवानिवृत्ति उम्र 57 साल है। वहीं, उनसे ऊपर के अधिकारी 60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
कोर्ट ने सरकार को दिया था चार माह का वक्त
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में अपने आदेश में चार अर्द्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ , बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में सेवानिवृत्ति की विभिन्न उम्र की मौजूदा नीति को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही कहा था इसने सशस्त्र बलों में दो वर्ग बना दिए हैं। अदालत ने सरकार को आदेश लागू करने के लिए चार महीने का वक्त दिया था।