खुशखबरी: बच्चा गोद लेने पर एक साल की छुट्टी ले सकेंगी महिला कर्मचारी, पहली बार किया गया प्रावधान
बच्चा गोद छुट्टी के साथ अन्य छुट्टियों को भी लेने का प्रावधान होगा। जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बच्चा गोद छुट्टी का पहली बार प्रावधान किया गया है।
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बच्चा गोद लेने की इच्छुक सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें गोद लिए बच्चे की देखभाल के लिए एक साल तक की छुट्टी मिल सकेगी। अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को पूरा वेतन मिलेगा। खास बात है कि यह विशेष छुट्टी अन्य छुट्टियों में नहीं गिनी जाएगी। लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं महिला कर्मियों को मिलेगा जिनके दो से कम बच्चे हैं। जम्मू-कश्मीर में वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल डुल्लू की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इसमें एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिन की छुट्टी मंजूर की जाएगी। इसमें अधिकतम एक साल तक की छुट्टी देने का प्रावधान होगा। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक महिला कर्मचारी अतिरिक्त अन्य 60 दिन की साथ में छुट्टी ले सकती है। छुट्टी के प्रावधानों में अगर महिला कर्मी एक माह से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे एक साल तक की छुट्टी दी जाएगी। इसी तरह छह माह तक और सात माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर छह माह की छुट्टी और 9 माह या दस माह से कम के बच्चे को गोद लेने पर 3 माह की छुट्टी दी जाएगी।
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महिला कर्मचारियाें को बच्चा गोद लेने के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं को बच्चे की देखभाल में मदद मिलेगी।- अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त आयुक्त, वित्त विभाग