फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   amitabh bachchan murder case, accused bail rejected in session court in rajouri jammu kashmir

बस चालक की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, यह थे साजिशकर्ता...

Wed, 23 Jan 2019 10:05 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 23 Jan 2019 10:05 AM IST
विज्ञापन
amitabh bachchan murder case, accused bail rejected in session court in rajouri jammu kashmir
- फोटो : डेमो
जम्मू-कश्मीर में राजोरी के प्रिंसिपल सेशन जज ने बस चालक की हत्या मामले में मृतक की पत्नी और साले की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने कहा कि आरोपियों का जुर्म उन्हें उम्र भर कैद में रखने की तरफ कहता है। अभी मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। 
विज्ञापन


सुंदरबनी के रहने वाले अमिताभ बच्चन की 14 अक्तूबर 2016 को हत्या हो गई थी। पुलिस ने इस जुर्म में अमिताभ की पत्नी अनु शर्मा और साले अजय को पकड़ा हुआ है। दोनों अंडर ट्रायल सजा काट रहे हैं। पुलिस केस के मुताबिक अमिताभ और अनु की शादी 2010 में हुई थी। दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं होते थे और अकसर लड़ाई होती थी। अनु का भाई अजय कुमार अपने जीजा अमिताभ के साथ कंडक्टर था। 
विज्ञापन


घटना के दिन अजय और अमिताभ की आपस में लड़ाई हुई। अजय ने अपनी बहन अनु को इसकी जानकारी दी। दोनों ने अमिताभ से लड़ाई की और वापस आ गए। अजय और अनु ने अमिताभ को मारने की साजिश रची। एक दिन पहले ही अजय उस बस में जाकर छुप गया, जिसे अमिताभ चलाता था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अमिताभ ने शराब पी रखी थी और इसका फायदा उठाकर अजय ने उसकी हत्या कर दी। बाद में उसी की कमीज के साथ बस की खिड़की से लटका दिया, ताकि लगे कि आत्महत्या है। आरोपियों ने कोर्ट में जमानत अर्जी की याचिका की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed