फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   advocate strike

वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन में तब्दील, आज चीफ जस्टिस से मुलाकात संभव

विज्ञापन
advocate strike
high court jammu bandh
जम्मू। रजिस्ट्री को राजस्व विभाग में शिफ्ट करने के विरोध में उतरे वकीलों की हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इससे हाईकोर्ट, जिला कोर्ट और न्यायाधिकरण का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वकीलों के कोर्ट में उपलब्ध न होने से यहां काम कराने आने वाले लोगोें को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक नवंबर से रजिस्ट्री राजस्व विभाग के पास हो रही है। तबसे ही वकील समुदाय हड़ताल पर हैं। वकील रजिस्ट्री को वापस न्यायिक अधिकारियों के पास लाने और हाईकोर्ट को मौजूदा स्थान से बठिंडी शिफ्ट करने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संभव है कि बुधवार को बार एसोसिएशन की इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से मुलाकात हो। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उप प्रधान रोहित भगत का कहना है कि वकीलों की आय पर इसका असर पड़ा है। सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि लोगों को भी इससे नुकसान पड़ रहा है। राजस्व विभाग के कई अधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया से वाकिफ ही नहीं है। लोगों को पहले आसानी से पता चल जाता था कि रजिस्ट्री के लिए कितने स्टांप लगने हैं। लेकिन अब उनको पता नहीं चल पा रहा। रही बात हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की, तो यह कैसे संभव है कि इंसाफ का मंदिर हजारों पेड़ों की कटाई करके बनाया जाए। वैसे भी बठिंडी का रैका इलाका हाईकोर्ट कांप्लेक्स के लिए कहीं से भी सही नहीं है। इससे लोगों को और ज्यादा परेशानियां होंगी। उधर, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में बर्थ सर्टिफिकेट, विभिन्न मामलों की याचिकाएं दायर करने और कई अन्य कार्य कराने के लिए लोग कोर्ट पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से उनके कार्य नहीं हो रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed