{"_id":"67dc6806255532ccb90f1547","slug":"medical-shop-sealed-by-administration-udhampur-news-c-202-1-sjam1011-121537-2025-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udhampur News: साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री, मेडिकल शॉप सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udhampur News: साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री, मेडिकल शॉप सील
विज्ञापन
उधमपुर। साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री को लेकर एक मेडिकल शॉप को सील कर दिया। जिला उधमपुर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियान के हिस्से के रूप में ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन उधमपुर और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने मेडिकल दुकानों का विनियामक निरीक्षण किया। निरीक्षण दल का नेतृत्व सहायक औषधि नियंत्रक उधमपुर रामबन संजीव कुमार गुप्ता ने किया।
उनके साथ औषधि नियंत्रण अधिकारी राकेश सिंह और नरिंदर प्रवेश भी मौजूद रहे। पुलिस दल का नेतृत्व एसएचओ रघुवीर सिंह, एसआई अभिनव भट्टी और महिला कांस्टेबल सहित उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने किया। निरीक्षण मेसर्स डीके मेडिकोज, एयरफोर्स रोड उधमपुर के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जो अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अनुसूची एच-1 दवाओं की बिक्री में कथित रूप से शामिल था।
निरीक्षण करने पर मालिक दीप कुमार ने सीबीएस (केंद्रीकृत बिलिंग सिस्टम) के माध्यम से कोई बिक्री रिकॉर्ड नहीं रखने की बात स्वीकार की। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22डी के तहत उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया। मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आगे की जांच जारी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
उनके साथ औषधि नियंत्रण अधिकारी राकेश सिंह और नरिंदर प्रवेश भी मौजूद रहे। पुलिस दल का नेतृत्व एसएचओ रघुवीर सिंह, एसआई अभिनव भट्टी और महिला कांस्टेबल सहित उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने किया। निरीक्षण मेसर्स डीके मेडिकोज, एयरफोर्स रोड उधमपुर के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जो अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अनुसूची एच-1 दवाओं की बिक्री में कथित रूप से शामिल था।
विज्ञापन
निरीक्षण करने पर मालिक दीप कुमार ने सीबीएस (केंद्रीकृत बिलिंग सिस्टम) के माध्यम से कोई बिक्री रिकॉर्ड नहीं रखने की बात स्वीकार की। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22डी के तहत उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया। मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आगे की जांच जारी है। संवाद
विज्ञापन