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बिना डीसी की जानकारी के पास जारी करने पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के आदेश

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 14 Apr 2020 06:25 PM IST
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DC orders inquiry against two officers
राजोरी। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) राजौरी, मोहम्मद नजीर शेख ने मंगलवार को डीएम के आदेशों का उल्लंघन करने पर तहसीलदार, कोटरनका और नायब तहसीलदार बुल द्वारा जारी किए गए दो पासों को रद्द कर दिया है। कथित तौर पर दो पोहंच वाले लोगों को   लॉकडाउन के दौरान कोटरनका से जम्मू और बुधल से श्रीनगर तक यात्रा करने के लिए पास जारी किए गए थे, जिनमें से एक ठेकेदार है।   जिला मजिस्ट्रेट ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), कोट्रांका को भी निर्देश दिया है कि वे इस मामले की जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई दोनों अधिकारियों के खिलाफ की जा सके। बताया ja रहा है कि दोनों लोग ज़ब पास lekr यात्रा कर रहे थे तो पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान पाया गया कि कोटरनका निवासी अमीर सोफी और बुद्धल निवासी अब्दुल अजीज के पास जो पास हैँ,  उन्हें तहसीलदार कोट्रंका और नायब तहसीलदार बुद्धल ने जारी किया  है।  मामले कि जानकारी DC राजोरी को दी गई तो DC ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए पासों को रद्द कर दिया।  इतना ही नहीं DC ने ज़िले के विभिन्न नायब,  तहसीलदारो, तहसीलदारो, एसडीएम द्वारा व्यक्ति और निजी वाहनों की आवाजाही के लिए जारी किए गए सभी पास को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है ।
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