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Kathua News: मवेशी तस्करी मामले में दोषियों पर 4100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई
Wed, 26 Mar 2025 02:23 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Wed, 26 Mar 2025 02:23 AM IST
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मवेशियों के प्रति क्रूरता पर 50-50 और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना पर चार हजार जुर्माना
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मवेशी तस्करी मामले में दो आरोपियों को 4100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के करने लिए दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना लगाया है।
वहीं, मवेशियों के प्रति हुई क्रूरता के चलते आरोपियों पर 50-50 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। मामला इस वर्ष के फरवरी महीने का है। इसमें लखनपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी करने के आरोप में राजविंदर सिंह पुत्र केवल सिंह और जबनजीत सिंह पुत्र जगीर सिंह दोनों निवासी चोगावान साधपुर अमृतसर को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने वकील के माध्यम से बीते एक मार्च को कोर्ट के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को सूचित किया कि वे अपने बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को धारा 223 बीएनएस और 11 पीसीए अधिनियम के तहत सजा से भी अवगत कराया गया है। मगर इसके बावजूद दोनों आरोपी अपना बयान दर्ज कराने और अपने अपराध को स्वीकार करने पर अड़े रहे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानकर उन पर 4100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान आरोपियों ने मौके पर ही अदा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा करने का निर्देश सुनाया। संवाद
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मवेशी तस्करी मामले में दो आरोपियों को 4100 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के करने लिए दोनों आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना लगाया है।
वहीं, मवेशियों के प्रति हुई क्रूरता के चलते आरोपियों पर 50-50 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। मामला इस वर्ष के फरवरी महीने का है। इसमें लखनपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी करने के आरोप में राजविंदर सिंह पुत्र केवल सिंह और जबनजीत सिंह पुत्र जगीर सिंह दोनों निवासी चोगावान साधपुर अमृतसर को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने वकील के माध्यम से बीते एक मार्च को कोर्ट के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को सूचित किया कि वे अपने बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को धारा 223 बीएनएस और 11 पीसीए अधिनियम के तहत सजा से भी अवगत कराया गया है। मगर इसके बावजूद दोनों आरोपी अपना बयान दर्ज कराने और अपने अपराध को स्वीकार करने पर अड़े रहे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानकर उन पर 4100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान आरोपियों ने मौके पर ही अदा कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा करने का निर्देश सुनाया। संवाद
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