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ऑनलाइन ठगी : फ्रीज राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर करने के आदेश

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Court Gave Order of Release the Amount
संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में फ्रीज खाते में पड़ी 35 हजार रुपये की राशि रिलीज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संबंधित बैंक सहित प्रभारी जिला साइबर सेल को निर्देश दिया है कि उचित प्रक्रिया पूरी कर फ्रीज राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए।
कोर्ट में दायर आवेदन के मुताबिक मामला गत वर्ष अक्तूबर माह का है। संजीवन कुमार ने जिला साइबर सेल में शिकायत की थी कि धोखाधड़ी करने वालों ने उसकी पत्नी इंदू बाला के एचडीएफसी बैंक शाखा कठुआ के खाते से धोखाधड़ी से एक लाख 72 हजार रुपये की ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि उक्त राशि कठुआ बैंक से निकल कर धोखेबाज ने पहले इंडसइंड बैंक उसके बाद कैनरा बैंक, एयू बैंक और अंत में एक्सिस बैंक की गुलजारबाग पटना शाखा में स्थानांतरित की थी।
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इसके बाद पुलिस ने संबंधित बैंक अधिकारियों से बातचीत कर उक्त बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया। फ्रीज खाते में 35 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ता की थी। इस राशि को वापस पाने के लिए शिकायतकर्ता इंदू बाला ने बीती सात फरवरी को कोर्ट में आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई करते कोर्ट ने जिला साइबर सेल और संबंधित बैंक को निर्देश दिया है कि प्रक्रिया पूरी कर ठगी की राशि शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर की जाए।
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