फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Provision for property tax already exists in urban bodies: Mahendra Pal

शहरी निकायों में संपत्ति कर का प्रावधान पहले से मौजूद : महेंद्र पाल

Fri, 28 Feb 2025 06:58 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 28 Feb 2025 06:58 PM IST
विज्ञापन
Provision for property tax already exists in urban bodies: Mahendra Pal
किसी भी शिकायत पर नगर निगम कार्यालय से ले सकते हैं जानकारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। नगर निगम आयुक्त एवं एडीसी ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नगर निगम ऊना का गठन होने के बाद गृहकर को लेकर कुछ भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं, जो कि तथ्यहीन हैं। शहरी निकायों में गृहकर का प्रावधान सरकार के नियमों में पहले से मौजूद है न कि नगर निगम बनने पर संपत्ति गृहकर कर लगाया गया है।
एडीसी ने बताया कि तत्कालीन नगर परिषद की 27 अप्रैल 2023 को सभी वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुई बैठक में आर्यभट जियो इन्फोर्मेटिक्स एंड स्पेस एपलिकेशन सेंटर (एजिसाक) एजेंसी की ओर से सर्वे करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा संपत्ति कर की दरों का प्रारूप 3 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित हुआ है। ऊना शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर के लिए सर्वेक्षण के लिए 30 जुलाई 2022 आर्यभट जियो इन्फोर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एजिसाक) एजेंसी को सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया।
विज्ञापन

इस एजेंसी ने फरवरी 2024 को सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया। उन्होंने बताया कि यह संपत्ति कर केवल पूर्व में नगर परिषद ऊना में शामिल क्षेत्रों पर ही लागू है। शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक संपत्ति कर को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से निर्धारित किया गया है और यह शहरी क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर लागू होता है। उन्होंने बताया कि वार्षिक संपत्ति कर को बिल जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति को गृहकर से संबंधित कोई आपत्ति है तो नगर निगम कार्यालय ऊना से संपर्क किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed