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हाईकोर्ट के फैसले से कर्मचारी गदगद
Una
Updated Thu, 18 Apr 2013 05:30 AM IST
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ऊना। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, नियमितीकरण या प्रमोशन के मामले में उम्र, शिक्षा और सेवाकाल से संबंधित किसी भी प्रकार की छूट देने पर लगाई गई रोक हटाने के फैसले का स्वागत किया है। महासंघ जिला इकाई के प्रेस सचिव रमेश ठाकुर ने कहा कि कई दैनिक भोगी कर्मचारी अपना सेवाकाल पूरा होने के बाद उम्र एवं शिक्षा की शर्त पूरी न होने से नियमित नहीं हो रहे थे। अब ऐसे कर्मचारियों को हाईकोर्ट के फैसले से उम्मीद जगी है। जिला इकाई के चेयरमैन विपिन राणा, जिलाध्यक्ष वाईपीएस रायजादा, जिला महासचिव कुलदीप सिंह दयाल, शहरी इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरधारी लाल राणा एवं महासचिव तारा सिंह, ब्लाकों के अध्यक्ष-महासचिव हरभगवान, विजय शर्मा, हरदीप ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, राजीव वशिष्ठ, पपिंद्र शर्मा, श्रीचंद ठाकुर, प्रकाश चंद, राजेंद्र सिंह और शिव कुमार ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वित्त विभाग ने जो फाइलें धर्मपाल बनाम श्रीकांत बाल्दी केस से संबंधित दिसंबर 2011 से रोकी हुई थीं, उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को न्याय मिल सके।
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