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Una News: बच्ची से दुराचार के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 30 Nov 2024 07:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 07:52 PM IST
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20 years of rigorous imprisonment to the person found guilty of molesting a child
स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश कुमार की अदालत ने एक अहम फैसले में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट सेक्शन-6 के तहत 20 वर्ष और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में तीन वर्ष और धारा 366 में छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजाएं साथ चलेंगी। साथ ही दोषी को कुल 53 हजार रुपये जुर्माना भी पीड़िता को अदा करना पड़ेगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को 3 वर्ष 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी नरिंद्र कुमार उर्फ रिक्की पुत्र दौलत राम निवासी बलदेव नगर जोधावाला सड़क मार्ग लुधियाना पंजाब का रहने वाला है।

जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 30 मई 2022 को पीड़िता की माता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 29 मई 2022 से घर से गायब है। अपने तौर पर बेटी की तलाश अपने रिश्तेदारों के घर की लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला। अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने दोषी के पर शक जाहिर किया था कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे उसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके पीड़िता की तलाश शुरू कर दी और पीड़िता को फगवाड़ा पंजाब से बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने अपने साथ दोषी की ओर से दुष्कर्म की बात कही। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग 16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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सजा मामले के आरोपी का नाम पता
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