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Solan News: पंचायती राज उप चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
Mon, 19 Feb 2024 11:21 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Mon, 19 Feb 2024 11:21 PM IST
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उप चुनाव क्षेत्र में हथियार लाने पर भी रहेगी रोक, आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने उप चुनाव को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार विकास खंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत बधोखरी में 25 फरवरी को होेने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थ एवं मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। मतदान क्षेत्र में उपरोक्त निर्धारित समयावधि तथा मतगणना के दिवस पर नतीजे आने तक शराबबंदी घोषित की गई है।
जिले में उप चुनाव वाले संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेंगे। उपरोक्त प्रतिबंध की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस एवं गृहरक्षा और केंद्रीय पुलिस बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने उप चुनाव को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार विकास खंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत बधोखरी में 25 फरवरी को होेने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थ एवं मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी। मतदान क्षेत्र में उपरोक्त निर्धारित समयावधि तथा मतगणना के दिवस पर नतीजे आने तक शराबबंदी घोषित की गई है।
जिले में उप चुनाव वाले संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेंगे। उपरोक्त प्रतिबंध की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस एवं गृहरक्षा और केंद्रीय पुलिस बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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