{"_id":"61cdec01c73ae30a33286cdd","slug":"shopkeepers-given-instructions-to-mention-fssai-license-number-on-cash-memo-on-food-items-from-new-year-solan-news-sml395127326","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक जनवरी से बिल पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक जनवरी से बिल पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर
विज्ञापन
सोलन। खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को अब खाद्य लाइसेेंस का नंबर भी बिल बुक और केश मेमो पर अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। एफएसएसएआई के नए नियम एक जनवरी से लागू हो जाएंगे।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को इसकी सूचना दे दी है। इससे ग्राहकों को भी दुकान की पूरी जानकारी मिल सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैक भी कर सकेंगे। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी जारी की है कि अगर वे बिल बुक और कैश मेमो पर खाद्य लाइसेंस का नंबर अंकित नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाने पीने वाली चीजों के निर्माताओं व विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार नए साल के पहले दिन से हर खाने पीने वाली वस्तु के बिलों सहित रसीद तथा कैश मेमो पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है। खाने-पीने वाली हर चीज के विक्रेता को लाइसेंस नंबर लेना भी जरूरी है।
विज्ञापन
ग्राहक भी खाद्य वस्तुओं की खरीद के समय बिल से जान सकेंगे कि दुकानदार ने लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं। साथ ही मिलावट रोकने के लिए भी यह नियम प्रभावशाली होगा।
उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि एफएसएसएआई से जारी नियमों के अनुसार एक जनवरी से खाद्य पदार्थों और केश मेमो पर लाइसेंस नंबर जारी करना जरूरी है। कोई दुकानदार आने वाले दिनों में उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे ट्रैक होगा लाइसेंस
ग्राहक को दिया बिल आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। बिल को एफएसएसएआई से जारी फूड सेफ्टी एप डाउनलोड करने के बाद एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भरकर सारी जानकारी ले सकता है।
विज्ञापन
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को इसकी सूचना दे दी है। इससे ग्राहकों को भी दुकान की पूरी जानकारी मिल सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैक भी कर सकेंगे। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी जारी की है कि अगर वे बिल बुक और कैश मेमो पर खाद्य लाइसेंस का नंबर अंकित नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाने पीने वाली चीजों के निर्माताओं व विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार नए साल के पहले दिन से हर खाने पीने वाली वस्तु के बिलों सहित रसीद तथा कैश मेमो पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है। खाने-पीने वाली हर चीज के विक्रेता को लाइसेंस नंबर लेना भी जरूरी है।
विज्ञापन
ग्राहक भी खाद्य वस्तुओं की खरीद के समय बिल से जान सकेंगे कि दुकानदार ने लाइसेंस लिया हुआ है या नहीं। साथ ही मिलावट रोकने के लिए भी यह नियम प्रभावशाली होगा।
उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि एफएसएसएआई से जारी नियमों के अनुसार एक जनवरी से खाद्य पदार्थों और केश मेमो पर लाइसेंस नंबर जारी करना जरूरी है। कोई दुकानदार आने वाले दिनों में उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे ट्रैक होगा लाइसेंस
ग्राहक को दिया बिल आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। बिल को एफएसएसएआई से जारी फूड सेफ्टी एप डाउनलोड करने के बाद एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भरकर सारी जानकारी ले सकता है।