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Solan News: शहर में निर्धारित स्थानों के अलावा पटाखे बेचे तो होगी कार्रवाई
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उपायुक्त सोलन ने दिवाली पर्व पर जन सुरक्षा को लेकर जारी किए आदेश
पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए लेने होंगे संबंधित उपमंडलाधिकारी से लाइसेंस
बाजार, सरकारी कार्यालयों व भवनों, पेट्रोल पंप पर पटाखों प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंधित
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला प्रशासन ने शहर के ठोडो मैदान, बाइपास, सब्जी मंडी समेत निर्धारित जगहों के अलावा पटाखों का भंडारण और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दिवाली पर्व पर जन सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। साइलेंस जाेन, बाजार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शहर में पटाखा बेचने का स्थान भी निर्धारित कर दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाजार सोलन, चौक बाज़ार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड व पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दोहरी दीवार में ओवर ब्रिज पर पटाखों का कोई स्टाल स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। दोहरी दीवार ओवर ब्रिज पर पटाखों की बिक्री इत्यादि के लिए कोई स्टाल आवंटित नहीं किया। उपमंडलाधिकारी सोलन इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। यह प्रतिबंध 22 अक्तूबर तक लागू रहेगा। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो कार्रवाई भी होगी। दीपावली त्योहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस व परमिट, संधिंत लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टाल नगर निगम सोलन के आयुक्त ने उपमंडलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की अनुमति सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी या अस्थायी लाइसेंसधारक को ही दी जाएगी। रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रात 8:00 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
जिले में दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखों को ही चलाने की अनुमति दी गई है।
शहर में यहां बेच सकेंगे पटाखा
नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाइपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाइपास मार्ग के आरंभिक बिंदु के पास खुला स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
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पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए लेने होंगे संबंधित उपमंडलाधिकारी से लाइसेंस
बाजार, सरकारी कार्यालयों व भवनों, पेट्रोल पंप पर पटाखों प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंधित
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला प्रशासन ने शहर के ठोडो मैदान, बाइपास, सब्जी मंडी समेत निर्धारित जगहों के अलावा पटाखों का भंडारण और बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दिवाली पर्व पर जन सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। साइलेंस जाेन, बाजार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शहर में पटाखा बेचने का स्थान भी निर्धारित कर दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया है कि नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाजार सोलन, चौक बाज़ार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड व पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दोहरी दीवार में ओवर ब्रिज पर पटाखों का कोई स्टाल स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। दोहरी दीवार ओवर ब्रिज पर पटाखों की बिक्री इत्यादि के लिए कोई स्टाल आवंटित नहीं किया। उपमंडलाधिकारी सोलन इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। यह प्रतिबंध 22 अक्तूबर तक लागू रहेगा। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो कार्रवाई भी होगी। दीपावली त्योहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस व परमिट, संधिंत लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टाल नगर निगम सोलन के आयुक्त ने उपमंडलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। पटाखों की बिक्री अथवा भंडारण की अनुमति सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी या अस्थायी लाइसेंसधारक को ही दी जाएगी। रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
रात 8:00 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
जिले में दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ग्रीन पटाखों को ही चलाने की अनुमति दी गई है।
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शहर में यहां बेच सकेंगे पटाखा
नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाइपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, एलआईसी कार्यालय की ओर बड़ोग बाइपास मार्ग के आरंभिक बिंदु के पास खुला स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी।
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