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Sirmour News: चेक बाउंस मामले में समय से पहले दायर याचिका खारिज

Thu, 09 Apr 2026 11:44 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 11:44 PM IST
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petition rejected by court
नाहन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनन निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले दायर की गई शिकायत मान्य नहीं होती। ज्योति को-ऑपरेटिव नॉन एग्रीकल्चर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी ने नाहन निवासी संजय सोढ़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने वर्ष 2019 में 1.20 लाख रुपये का ऋण लिया, लेकिन समय पर किस्तें जमा नहीं कीं। इसके बाद उसने 1.84 लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। वहीं, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल की मांग की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि नोटिस भेजे जाने के बाद कानून के तहत आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाना जरूरी है। लेकिन समय से पहले दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से मान्य नहीं होती और इसे प्रीमेच्योर माना जाता है।
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