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Sirmour News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
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(अदालत)
पांवटा साहिब की शिवा कॉलोनी में अगस्त 2024 में डंडे से वार कर की थी पत्नी की हत्या
बेटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुआ था आरोपी, अदालत में अभियोजन पक्ष ने पेश किए 20 गवाह
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की शिवा कॉलोनी में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
दोषी सोहन सिंह, निवासी गांव जगदीशपुर, डाकघर खुदा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वारदात अगस्त 2024 में हुई थी, जब पति-पत्नी के बीच कहासुनी के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को दोषी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार, रात के समय पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के समय आरोपी की दो बेटियां दूसरे कमरे में सो रही थीं। शोर सुनकर जब वे कमरे में पहुंचीं तो मां लहूलुहान हालत में पड़ी थी। महिला को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था।
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बेटी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अच्छर सिंह ने की। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और उनके आधार पर अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। अदालत में पेश साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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पांवटा साहिब की शिवा कॉलोनी में अगस्त 2024 में डंडे से वार कर की थी पत्नी की हत्या
बेटी की शिकायत पर गिरफ्तार हुआ था आरोपी, अदालत में अभियोजन पक्ष ने पेश किए 20 गवाह
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब की शिवा कॉलोनी में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
दोषी सोहन सिंह, निवासी गांव जगदीशपुर, डाकघर खुदा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वारदात अगस्त 2024 में हुई थी, जब पति-पत्नी के बीच कहासुनी के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 19 अगस्त 2024 को दोषी की बेटी ने अपने पिता सोहन सिंह चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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शिकायत के अनुसार, रात के समय पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी ने पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के समय आरोपी की दो बेटियां दूसरे कमरे में सो रही थीं। शोर सुनकर जब वे कमरे में पहुंचीं तो मां लहूलुहान हालत में पड़ी थी। महिला को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था।
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बेटी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अच्छर सिंह ने की। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और उनके आधार पर अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। अदालत में पेश साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।