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दोषी को दो साल का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
Updated Tue, 27 Sep 2016 10:47 PM IST
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jail shimla
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (एसीजेएम) न्यायाधीश डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक दोषी को 2 साल की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुलजिम किशोर छैत्री 10 अप्रैल 2016 को एक लड़की को धक्का देकर उसका लावा कंपनी का फोन लेकर फरार हो गया। इस मामले में शिकायतकर्ता कोमल ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। वार्ड नंबर 1 बद्रीपुर निवासी कोमल जब वह ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौटने के लिए मोगीनंद चौक के पास ऑटोरिक्शा लेने के इंतजार के लिए खड़ी थी, इस दौरान मुलजिम किशोर छैत्री ने उसे धक्का मार कर मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।
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तमाम तथ्यों व दलीलों को सुनने के बाद मुलजिम दोषी पाया गया। दोष सिद्ध होने पर उसे माननीय अदालत ने यह सजा सुनाई। इस मुकदमें की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने की।
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