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बाइक चोरी के अरोपी को तीन माह कैद

Fri, 26 Apr 2019 10:18 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 26 Apr 2019 10:18 PM IST
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बाइक चोरी के अरोपी को तीन माह कैद
पांवटा साहिब (सिरमौर)। फरवरी 2012 में पांवटा के देवीनगर क्षेत्र से एक बाइक चोरी हुई थी। इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई गई है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने शुक्रवार को दोषी संतोष कुमार पुत्र अलखु राम निवासी त्रिलोकपुर तहसील नाहन को तीन माह की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह परमार मकान नंबर 5/9 देवीनगर पांवटा साहिब ने बाइक चोरी का मामला दर्ज करवाया था। 11 फरवरी 2012 को दोषी संतोष कुमार शिकायतकर्ता के मकान की मरम्मत का काम करने के लिए देवेंद्र कुमार और रजत कुमार के साथ आया था। बाइक चोरी होने वाली रात दोषी संतोष कुमार घर के बाहर घूमते हुए देखा गया था। लिहाजा, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात की। उससे बाइक, आरसी और इंश्योरेंस दस्तावेज बरामद हुए। इसको पुलिस जांच टीम ने कब्जे में ले लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को बाइक चोरी मामले में दोषी पाए जाने पर संतोष कुमार पुत्र अलखु राम को अदालत ने आईपीसी की धारा-379 व 34 के तहत तीन माह की कैद की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले में रजत कुमार पुत्र जयपाल को बरी किया गया है।
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