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14 चालकों को एक दिन की सजा, एक-एक हजार जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों को अदालत ने एक दिन की सजा और एक-एक हजार का जुर्माना अदा करने की सजा दी। अदालत ने 14 आरोपी वाहन चालकों को कार्यवाही पूरी होने तक परिसर में ही खड़ा रहने की सजा सुनाई। पांवटा अदालत ने 120 वाहन चालान के मामलों में 1.69 लाख जुर्माना भी किया है। शनिवार को एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने यह सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने प्रदेश सरकार की ओर से इन मामलों की पैरवी की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस पांवटा टीमों ने नशा करते वाहन दौड़ाने वाले आरोपी 14 वाहन चालकों के चालान किए थे। नशा करने वाले इन वाहन चालकों पर विभिन्न वाहन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की गई। सहायक जिला न्यायवादी ने कहा कि शनिवार को एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 14 वाहन चालकों को एक दिन की सजा और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कुल 120 चालान मामलों में करीब 169800 जुर्माना किया है।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों को अदालत ने एक दिन की सजा और एक-एक हजार का जुर्माना अदा करने की सजा दी। अदालत ने 14 आरोपी वाहन चालकों को कार्यवाही पूरी होने तक परिसर में ही खड़ा रहने की सजा सुनाई। पांवटा अदालत ने 120 वाहन चालान के मामलों में 1.69 लाख जुर्माना भी किया है। शनिवार को एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने यह सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने प्रदेश सरकार की ओर से इन मामलों की पैरवी की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस पांवटा टीमों ने नशा करते वाहन दौड़ाने वाले आरोपी 14 वाहन चालकों के चालान किए थे। नशा करने वाले इन वाहन चालकों पर विभिन्न वाहन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की गई। सहायक जिला न्यायवादी ने कहा कि शनिवार को एसीजेएम पांवटा अदालत संख्या-एक की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 14 वाहन चालकों को एक दिन की सजा और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कुल 120 चालान मामलों में करीब 169800 जुर्माना किया है।