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चेन स्नेचर को तीन माह कैद, पांच हजार जुर्माना
Updated Sat, 28 Jul 2018 11:10 PM IST
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नाहन (सिरमौर)। प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने एक चेन स्नेचर को तीन माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मुकदमे की पैरवी सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने की। रूमिंद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जमीरो देवी निवासी विजलपुर, तहसील समाना, जिला पटियाला (पंजाब) ने 2 अक्तूबर 2014 को त्रिलोकपुर में मेले के दौरान दर्शन के लिए लाइन में खड़े एक व्यक्ति की गले से सोने की चेन चुरा ली थी। इस मामले में दो महिलाओं की गैंग शामिल थी, जिन्होंने चेन छीनकर गायब कर दी। इसकी एक अन्य महिला साथी को 28 मई को अदालत सजा सुना चुकी है। जबकि, जमीरो देवी को शुक्रवार देर शाम को सजा सुनाई गई। चेन स्नेचिंग के बाद हरपलास की शिकायत पर पुलिस थाना कालाअंब में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत में बताया गया कि त्रिलोकपुर मेले में महामाया बाला सुंदरी के मंदिर में दर्शन के लाइन में लगा था तो किसी ने उसके गले से सोने की चेन चुरा ली। इस दौरान उसके पीछे लाइन में लगी दो महिलाओं पर जब उसे शक हुआ तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर से जमीरो देवी के पास से सोने की चेन बरामद हुई थी। जबकि, उसके महिला साथी के पास एक कटर बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले में पूरी जांच पड़ताल कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई।
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