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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   गेर इरादतन हत्या मामले में तीन लोगों को 3 वर्ष का कठोर करावास

गैर इरादतन हत्या मामले में तीन दोषियों को तीन वर्ष की कठोर कैद

Wed, 08 May 2019 11:31 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 08 May 2019 11:31 AM IST
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में झारखंड के तीन मजदूरों को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में समीर एक्का, विनोद कुमार और भरन लोहरा निवासी झारखंड को आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा सुनाई गई है।

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक 24 जून 2016 को पुलिस स्टेशन पूह में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें अमीर लाम निवासी पूह ने पुलिस को फोन पर सूचना दी कि सुनील दत्त की बिल्डिंग में रहने वाले मजदूर आपस में लड़ रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी निर्मल सिंह अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे।
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उन्होंने देखा कि इन तीन लोगों ने मजदूर जीतनाथ मुंडा की हत्या कर दी है लेकिन जब मामला कोर्ट में चला तो पाया गया कि इन तीनों में उसकी हत्या जानबूझ कर नहीं की। जिसे देखते हुए तीनों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।

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