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Rampur Bushahar News: कार हादसे के आरोपी को अदालत ने किया बरी
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हादसे में आरोपी हुआ था घायल, एक की हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने कार हादसे के मामले के आरोपी को बरी किया है। आरोपी पर लापरवाही या तेज रफ्तार से कार को चलाने के आरोप साबित नहीं हुए हैं। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई थी, जबकि आरोपी खुद घायल हुआ था। 12 मई 2022 की रात को रोहड़ू के खांगटा कैंची में एक कार खाई में गिर गई। हादसे में गुलशन कुमार घायल हो गया, जबकि अतुल चौहान की मृत्यु हो गई। आरोप लगा कि गुलशन कुमार की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण यह दुर्घटना हुई। रोहड़ू पुलिस थाना में बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी गुलशन कुमार के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले में फैसला दिया है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने आरोपी गुलशन कुमार को घटना के समय कार को चलाते हुए नहीं देखा है। न तो शिकायतकर्ता ने अपने बयानों में कहा है कि घटना आरोपी की लापरवाही या तेज ड्राइविंग के कारण हुई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना आरोपी की लापरवाही या तेज ड्राइविंग के कारण हुई है। उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए आरोपी को बरी किया जाता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने कार हादसे के मामले के आरोपी को बरी किया है। आरोपी पर लापरवाही या तेज रफ्तार से कार को चलाने के आरोप साबित नहीं हुए हैं। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई थी, जबकि आरोपी खुद घायल हुआ था। 12 मई 2022 की रात को रोहड़ू के खांगटा कैंची में एक कार खाई में गिर गई। हादसे में गुलशन कुमार घायल हो गया, जबकि अतुल चौहान की मृत्यु हो गई। आरोप लगा कि गुलशन कुमार की लापरवाही और तेज ड्राइविंग के कारण यह दुर्घटना हुई। रोहड़ू पुलिस थाना में बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी गुलशन कुमार के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले में फैसला दिया है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने आरोपी गुलशन कुमार को घटना के समय कार को चलाते हुए नहीं देखा है। न तो शिकायतकर्ता ने अपने बयानों में कहा है कि घटना आरोपी की लापरवाही या तेज ड्राइविंग के कारण हुई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना आरोपी की लापरवाही या तेज ड्राइविंग के कारण हुई है। उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए आरोपी को बरी किया जाता है।