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Rampur Bushahar News: चरस बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

Sun, 28 Jun 2026 11:20 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jun 2026 11:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रामपुर बुशहर। स्पेशल जज-II किन्नौर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी दीपक निवासी कुमारसैन को 216 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दीपक ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। आनी पुलिस ने आरोपी को 26 मई को गिरफ्तार किया गया था और तबसे वह न्यायिक हिरासत में है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ जनता में आक्रोश है और वह गवाहों को धमका सकता है। हालांकि, अदालत ने पाया कि बरामद चरस की मात्रा 216 ग्राम है। यह व्यावसायिक मात्रा से कम है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा-37 के कड़े प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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