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Mandi News: हादसे में ट्रक की संलिप्तता साबित नहीं, चालक बरी
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मंडी। ढांगू कॉलोनी के पास स्कूटी को टक्कर मारने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी की अदालत ने आरोपी ट्रक चालक अकबर खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मामला 11 मई 2018 का है, जब भूपेंद्र सिंह स्कूटी पर रत्ती की ओर जा रहे थे। हादसे में नाले में गिरकर घायल हुए भूपेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने चालक अकबर खान के खिलाफ धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया था।
अदालत ने पाया कि पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी अजय कुमार के बयानों में विरोधाभास था, और दोनों में से किसी ने चालक को हादसा करते नहीं देखा था। इसके अलावा, पुलिस भी वैज्ञानिक साक्ष्य से ट्रक (एचपी78-3555) और स्कूटी की टक्कर साबित करने में नाकाम रही। पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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मामला 11 मई 2018 का है, जब भूपेंद्र सिंह स्कूटी पर रत्ती की ओर जा रहे थे। हादसे में नाले में गिरकर घायल हुए भूपेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने चालक अकबर खान के खिलाफ धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया था।
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अदालत ने पाया कि पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी अजय कुमार के बयानों में विरोधाभास था, और दोनों में से किसी ने चालक को हादसा करते नहीं देखा था। इसके अलावा, पुलिस भी वैज्ञानिक साक्ष्य से ट्रक (एचपी78-3555) और स्कूटी की टक्कर साबित करने में नाकाम रही। पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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