फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Ten years imprisonment for raping minor girl

नानाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

Mon, 18 Oct 2021 11:06 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Oct 2021 11:06 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment for raping minor girl
Ten years imprisonment for raping minor girl
मंडी। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पोक्सो अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

दोषी के जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष 22 गवाह पेश किए गए थे। उपजिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पीड़िता सुंदरनगर के एक संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। 23 फरवरी 2015 को वह अपने घर से संस्थान जाने के लिए निकली थी। बस छूटने के कारण वह पैदल सुंदरनगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अमित उर्फ मुकेश कुमार पुत्र पूर्ण चंद निवासी डैहर बाइक पर आया। बाइक रोकने के बाद उसने छात्रा को सुंदरनगर छोड़ने की बात कही। मना करने पर दोषी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद वह उसे सुंदरनगर के बजाय बरमाणा के एक रेस्टोरेंट ले गया।
विज्ञापन

जहां उसने चुपके से शीतल पेयजल में नशीला पदार्थ मिला दिया। बेहोश होने पर वह पीड़िता को कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को बेहोशी की हालत में दोषी पीड़िता को सुंदरनगर के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वहां उससे दुष्कर्म किया। सुबह उसे जब होश आया तो दोषी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने 25 फरवरी 2015 को मुकेश कुमार के विरुद्ध थाना सुंदरनगर में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस पर कोर्ट ने सोमवार को उपरोक्त सजा का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed