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मोबाइल की रिपेयर न करने पर खरीद राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश

Tue, 02 May 2017 09:50 PM IST
मंडी
मंडी Updated Tue, 02 May 2017 09:50 PM IST
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pelanty on mobile seller
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मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल सेट के निर्माता, केयर सेंटर और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले तीन हजार रुपये हर्जाना और 1500 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।

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 जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य तथा सदस्यों विभूति शर्मा और आकाश शर्मा ने कोटली तहसील के ढबाहण निवासी टेक चंद पुत्र चेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता इंटेक्स टेक्नोलॉजिस मंडी के थनेहडा मुहल्ला स्थित इंटेक्स के सर्विस सेंटर तथा इंदिरा मार्केट स्थित मोबाइल विक्रेता को मोबाइल सेट की 5000 रुपये कीमत 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से एक मोबाइल सेट खरीदा था। लेकिन, एक माह बाद ही मोबाइल में खराबी आ गई और सेट ने अपने आप ही बंद होना शुरू कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया तो उन्होंने उपभोक्ता को सर्विस सेंटर में फोन ठीक करवाने के लिए कहा।
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उपभोक्ता ने मोबाइल को सर्विस सेंटर के पास खराबी दूर करने के लिए सौंपा। इसके बाद मोबाइल कुछ दिन तक तो ठीक चला। लेकिन बाद में फिर से खराबी आ गई। उपभोक्ता ने इसे फिर से सर्विस सेंटर के पास दिया। लेकिन, मोबाइल को ठीक नहीं किया जा सका और न ही इसे उपभोक्ता को लौटाया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने कहा कि विक्रेता, सर्विस सेंटर और निर्माता उपभोक्ता के सेट को ठीक करने में असफल रहे हैं जो उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने शिकायत को स्वीकारते हुए उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में मोबाइल सेट की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उनकी सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और जुर्माना राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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