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Mandi News: वन भूमि के लिए पेश किया व्यक्तिगत दावा

Mon, 24 Aug 2026 11:38 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:38 PM IST
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Individual claim submitted for forest land
बालीचौकी (मंडी)। उपमंडल में वन अधिकार अधिनियम के तहत छह बीघा वन भूमि पर मालिकाना हक के लिए पहला व्यक्तिगत दावा सामने आया है। खुहण मुहाल के धार गांव निवासी हरजी राम पुत्र चंद ने दावा किया है कि उनका परिवार इस जमीन पर 50 साल से अधिक समय से काबिज है और इसी पर मकान बनाकर रह रहा है। परिवार की आजीविका भी इसी जमीन पर निर्भर है।
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अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखने वाले हरजी राम ने वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) के तहत छह बीघा पुश्तैनी वन भूमि पर अधिकार के लिए दावा प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 4(5) के तहत दावे के अंतिम निपटारे तक दावेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता।
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दावे की प्रक्रिया के तहत अब राजस्व और वन विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। यदि अधिकारी दो बार बुलाए जाने के बावजूद निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचते हैं तो मामला ग्राम सभा (मुहाल सभा) के माध्यम से उपमंडल स्तरीय समिति को भेजा जा सकेगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के बाद मामला जिला स्तरीय समिति के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
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खुहण वन अधिकार समिति के प्रधान मुकेश कुमार ने हरजी राम के दावे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उनके अनुसार बालीचौकी उपमंडल में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत दावा पेश करने वाला यह पहला मामला है।
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