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Mandi News: दुकानों का किराया न चुकाने वालों को कानूनी नोटिस भेजेगा नगर निगम

Sun, 26 May 2024 07:42 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 26 May 2024 07:42 AM IST
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Municipal Corporation will send legal notice to those who do not pay rent of shops
सेरी बाजार, गांधी चौक बाजार और इंदिरा मार्केट में दुकानदारों के पास फंसे हैं निगम के करीब डेढ़ करोड़
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सेरी बाजार और गांधी चौक में दुकानदारों को सूचित कर किया अलर्ट
इंदिरा मार्केट में प्रधान के पास सौंपी दुकानदारों को सूचित करने की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। शहर में दुकानों का किराया न चुकाने वाले दुकानदारों को नगर निगम जून महीने से लीगल नोटिस भेजेगा। नगर निगम ने सेरी बाजार और गांधी चौक बाजार के दुकानदारों को किराया चुकाने संबंधी दिक्कतों के निवारण को लेकर सूचित कर उन्हें निगम कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया है। दुकानदारों को किराया भरने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। निगम कार्यालय में आकर उक्त दुकानदार अपनी समस्या संबंधित अधिकारी के पास बता सकते हैं।
निगम दुकानदारों को किस्तों में भी किराया चुकाने का ऑफर दे रहा है। इंदिरा मार्केट में किराया न चुकाने वाले दुकानदारों को निगम ने मार्केट के प्रधान के जरिए सूचित कर दिया है। उनसे भी निगम दुकानों का किराया जल्द चुकाने की अपील कर रहा है। वर्तमान में सेरी बाजार, गांधी चौक बाजार और इंदिरा मार्केट समेत शहर के दुकानदारों पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये निगम के फंस गए हैं। उक्त दुकानदार वर्ष 2018 के बाद से दुकानों का किराया निगम को नहीं चुका रहे हैं। ऐसे में इन दुकानदारों से किराया वसूलने के लिए निगम जून माह में लीगल नोटिस जारी करेगा।
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फिलहाल निगम ने किराया न चुकाने वाले दुकानदारों को समय दिया है। समय अवधि पूरी होने के बाद निगम किराया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा। नगर निगम के अनुसार इंदिरा मार्केट में दुकानदारों से करीब 70 लाख, सेरी बाजार से 51 लाख और गांधी चौक के दुकानदारों से 24 लाख रुपये किराये के वसूले जाने हैं। तिब्बती मार्केट और पुरानी मंडी को मिलाकर शहर के दुकानदारों के पास निगम के करीब डेढ़ करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। हालांकि कई दुकानदार नियमित रूप से हर माह और कई एडवांस में भी निगम को दुकानों का किराया दे रहे हैं। बता दें कि निगम ने 2018 में दुकानों का किराया बढ़ाया था। इसके बाद कुछ दुकानदारों ने निगम को किराया देना बंद कर दिया है। ऐसे में उन पर किराये का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
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कोट्स
दुकानदारों को दुकानों का किराया भरने संबंधी 10 से 15 दिन का समय दिया गया है। अगर वह उक्त अवधि तक दुकानों का किराया नहीं चुकाते हैं तो जून माह से नगर निगम दुकानदारों को लीगल नोटिस भेजकर कार्रवाई करेगा। फिलहाल दुकानदारों की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें लेकर वह निगम कार्यालय में आकर बता सकते हैं।
-विकास शर्मा, सह आयुक्त, नगर निगम
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