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दिवाली में मिठाइयों पर रहेगा ‘पहरा’
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जोगिंद्रनगर (मंडी)। दिवाली के दौरान बिकने वाली मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का पहरा रहेगा। मानक से ज्यादा रंग डालने और खराब गुणवत्ता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों की सेहत से होने वाले खिलवाड़ को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
खाद्य आपूर्ति निरीक्षक केसी पुरी ने बताया कि इस बारे में दुकानदारों को भी विशेष अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर उन्होंने नियमों की अवहेलना की तो फिर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जोगिंद्रनगर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रोशन लाल कौंडल के अनुसार मिठाई को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिठाइयों में रंगों का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा एक सीमा तय की गई है।
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साथ ही डिब्बे सहित मिठाई बेचने वाले मिठाई विक्रेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगाी। त्योहारों के सीजन में प्रतिबंधित पॉलिथीन और घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करने वालों पर भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। आदेशों की अवहेलना करने और मनमाने दाम वसूलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापन कर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के मिठाई बेचने पर पांच लाख का जुर्माना तथा 6 माह की सजा का भी प्रावधान है।
-अरुण चौहान, असिस्टेंट फूड कमिश्नर जिला मंडी
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खाद्य आपूर्ति निरीक्षक केसी पुरी ने बताया कि इस बारे में दुकानदारों को भी विशेष अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर उन्होंने नियमों की अवहेलना की तो फिर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जोगिंद्रनगर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रोशन लाल कौंडल के अनुसार मिठाई को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिठाइयों में रंगों का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा एक सीमा तय की गई है।
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साथ ही डिब्बे सहित मिठाई बेचने वाले मिठाई विक्रेताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगाी। त्योहारों के सीजन में प्रतिबंधित पॉलिथीन और घरेलू गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करने वालों पर भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। आदेशों की अवहेलना करने और मनमाने दाम वसूलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर दो लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापन कर खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के मिठाई बेचने पर पांच लाख का जुर्माना तथा 6 माह की सजा का भी प्रावधान है।
-अरुण चौहान, असिस्टेंट फूड कमिश्नर जिला मंडी
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