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Mandi News: 100 किलो से अधिक हुआ कूड़ा तो होेटलों को खुद करना होगा निपटारा
Wed, 04 Sep 2024 07:03 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Wed, 04 Sep 2024 07:03 AM IST
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नगर निगम मंडी में स्वच्छता संबंधित शिकायतों पर आयोजित बैठक में पहुंचे सफाई ठेकेदार और वार्ड सु
मंडी। नगर निगम मंडी ने शहर में सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे होटल और संस्थान, जिनमें रोजाना 100 किलो से अधिक कूड़ा उत्पन्न होता है, उन्हें कूड़े का स्वयं निष्पादन करना होगा। नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों से शीघ्रता से इस आदेश का पालन शुरू करने की हिदायत दी है।
महापौर वीरेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मंगलवार को निगम के क्षेत्राधिकार से स्वच्छता को लेकर मिली शिकायतें पर बैठक कर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया कि स्कूलों में सफाई के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में बच्चों को रैपर, बोतलें या कोई अन्य कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए जागरूक किया जाएगा। निगम प्रबंधन का मानना है कि यह पहल बच्चों को सफाई के महत्व के प्रति जागरूक करेगी।
नगर निगम ने कूड़ा उठाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। अब कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी सुबह सीटी बजाकर लोगों को सूचित करेंगे कि वे कूड़ा इकट्ठा करने आए हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कूड़ा उठाने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो और घरों से कूड़ा समय पर उठाया जाए। इस संबंध में महापौर वीरेंद्र भट्ट ने सभी वार्डों के सुपरवाईजरों और सफाई ठेकेदारों को 10 बजे से पहले कूड़ा उठाने के सख्त आदेश दिए हैं।
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महापौर ने कहा कि बैठक में कई मत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिन पर सभी को अमल करने के आदेश दिए गए हैं। बैठख में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा, सहायक अभियंता नरेश और नगर निगम के अन्य कर्मचारी और सफाई ठेकेदार आदि उपस्थित रहे।
निगम क्षेत्र में नहीं लगने बैनर, होर्डिंग
नगर निगम ने अवैध बैनर और होर्डिंग्स के खिलाफ भी कड़े आदेश जारी किए हैं। महापौर ने संस्थानों से अपील की है कि वे नगर निगम के क्षेत्राधिकार में अवैध बैनर और होर्डिंग्स न लगाएं। जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके चालान काटकर जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश शहर की सौंदर्यता को बनाए रखने और अवैध विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया है।
शौचालयों में फिनाइल का छिड़काव
नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में दिन में तीन बार फिनाइल का छिड़काव किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शौचालयों को स्वच्छ और संक्रमण-मुक्त बनाए रखना है।
वैंकट हॉल पंजीकरण करवाना जरूरी
वैंकट भवनों के मालिकों को अब अपने वैंकट हॉल का पंजीकरण नगर निगम कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, उन्हें अपने द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों की सूचना नगर निगम कार्यालय को 24 घंटे पहले देनी होगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीददारी
नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए एक नई पहल शुरू की है। नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक को 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगा।
स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन
नगर निगम द्वारा 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
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महापौर वीरेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मंगलवार को निगम के क्षेत्राधिकार से स्वच्छता को लेकर मिली शिकायतें पर बैठक कर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया कि स्कूलों में सफाई के प्रति जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में बच्चों को रैपर, बोतलें या कोई अन्य कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए जागरूक किया जाएगा। निगम प्रबंधन का मानना है कि यह पहल बच्चों को सफाई के महत्व के प्रति जागरूक करेगी।
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नगर निगम ने कूड़ा उठाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। अब कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी सुबह सीटी बजाकर लोगों को सूचित करेंगे कि वे कूड़ा इकट्ठा करने आए हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कूड़ा उठाने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो और घरों से कूड़ा समय पर उठाया जाए। इस संबंध में महापौर वीरेंद्र भट्ट ने सभी वार्डों के सुपरवाईजरों और सफाई ठेकेदारों को 10 बजे से पहले कूड़ा उठाने के सख्त आदेश दिए हैं।
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महापौर ने कहा कि बैठक में कई मत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिन पर सभी को अमल करने के आदेश दिए गए हैं। बैठख में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा, सहायक अभियंता नरेश और नगर निगम के अन्य कर्मचारी और सफाई ठेकेदार आदि उपस्थित रहे।
निगम क्षेत्र में नहीं लगने बैनर, होर्डिंग
नगर निगम ने अवैध बैनर और होर्डिंग्स के खिलाफ भी कड़े आदेश जारी किए हैं। महापौर ने संस्थानों से अपील की है कि वे नगर निगम के क्षेत्राधिकार में अवैध बैनर और होर्डिंग्स न लगाएं। जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके चालान काटकर जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश शहर की सौंदर्यता को बनाए रखने और अवैध विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए जारी किया गया है।
शौचालयों में फिनाइल का छिड़काव
नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में दिन में तीन बार फिनाइल का छिड़काव किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शौचालयों को स्वच्छ और संक्रमण-मुक्त बनाए रखना है।
वैंकट हॉल पंजीकरण करवाना जरूरी
वैंकट भवनों के मालिकों को अब अपने वैंकट हॉल का पंजीकरण नगर निगम कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, उन्हें अपने द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों की सूचना नगर निगम कार्यालय को 24 घंटे पहले देनी होगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीददारी
नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए एक नई पहल शुरू की है। नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक को 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगा।
स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन
नगर निगम द्वारा 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा और विभिन्न स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।