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17 उचित मूल्य के दुकानधारकों को 35598 रुपये जुर्माना

Wed, 21 Dec 2016 10:37 PM IST
मंडी
मंडी Updated Wed, 21 Dec 2016 10:37 PM IST
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मंडी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 17 उचित मूल्य के दुकानधारकों को अनिमियतता बरतने पर 35598 रुपये जुर्माना किया है। जिसमें अपयोजन किए गए खाद्यान्नों की मूल्यांतर राशि और प्रतिभूति राशि शामिल है। विभागीय टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाई थी। जिस पर विभाग ने कार्रवाई अमल में लाई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला के सभी डिपोधारकों को सख्त हिदायत दी है कि प्रत्येक कार्य दिवस और कार्य समय में उचित मूल्य की दुकानों को खुला रखें।

यदि किसी कारणवश उचित मूल्य की दुकान बंद रखना आवश्यक हो तो इसकी सूचना संबंधित निरीक्षक को जरूर दें। इसके अलावा बंद की सूचना भी लिखें। साथ ही विभाग ने सभी उचित मूल्य की दुकानधारकों, करियाना दुकानदारों एवं सब्जी और फल विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन अपनी दुकानों में मूल्य सूची प्रदर्शित करें और प्रत्येक उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करना सुनिश्चित करें। होटल और ढाबा मालिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न करें अन्यथा सिलेंडर जब्त कर लिए जाएंगे।
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कोट्स
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल ने कहा कि अनियमितता बरतने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जिला के दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ व्यापारी पॉलीथिन लिफाफों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे किसी भी सूरत में पॉलीथिन लिफाफों का प्रयोग न करें अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते कर 25 हजार तक जुर्माना किया जा सकता है।

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