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बिना मान्यता नवीनीकरण स्कूल चलाया तो एक लाख जुर्माना
Updated Sun, 04 Feb 2018 10:53 PM IST
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मंडी। जिले के 57 निजी पाठशालाओं ने शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। विभाग ने इन स्कूलों को 15 फरवरी तक आवेदन करने का समय दिया है। विभाग ने चेताया है कि यदि समय से नवीनीकरण के लिए आवेदन निजी स्कूल प्रबंधन नहीं करते हैं तो वह बिना नवीनीकरण के दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। बिना मान्यता के कार्य करने पर पाठशाला प्रबंधन पर एक लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा ने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और 19 तथा हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत जिले में कार्यरत कक्षा एक से आठवीं वाले सभी निजी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय की गई थी। लेकिन, अभी भी कुल 327 निजी पाठशालाओं में से 57 निजी पाठशालाओं ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 की मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया है। जिन निजी विद्यालयों ने मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। वह विद्यालय 15 फरवरी तक इस कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के अनुसार कोई भी निजी पाठशाला मान्यता लिए बिना कार्य करती रही तो ऐसी पाठशाला को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा ने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और 19 तथा हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत जिले में कार्यरत कक्षा एक से आठवीं वाले सभी निजी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय की गई थी। लेकिन, अभी भी कुल 327 निजी पाठशालाओं में से 57 निजी पाठशालाओं ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 की मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया है। जिन निजी विद्यालयों ने मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। वह विद्यालय 15 फरवरी तक इस कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के अनुसार कोई भी निजी पाठशाला मान्यता लिए बिना कार्य करती रही तो ऐसी पाठशाला को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
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