फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   बिना मान्यता नवीनीकरण स्कूल चलाया तो एक लाख जुर्माना

बिना मान्यता नवीनीकरण स्कूल चलाया तो एक लाख जुर्माना

Sun, 04 Feb 2018 10:53 PM IST
Updated Sun, 04 Feb 2018 10:53 PM IST
विज्ञापन
बिना मान्यता नवीनीकरण स्कूल चलाया तो एक लाख जुर्माना
मंडी। जिले के 57 निजी पाठशालाओं ने शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। विभाग ने इन स्कूलों को 15 फरवरी तक आवेदन करने का समय दिया है। विभाग ने चेताया है कि यदि समय से नवीनीकरण के लिए आवेदन निजी स्कूल प्रबंधन नहीं करते हैं तो वह बिना नवीनीकरण के दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। बिना मान्यता के कार्य करने पर पाठशाला प्रबंधन पर एक लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
विज्ञापन

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा ने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और 19 तथा हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत जिले में कार्यरत कक्षा एक से आठवीं वाले सभी निजी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय की गई थी। लेकिन, अभी भी कुल 327 निजी पाठशालाओं में से 57 निजी पाठशालाओं ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 की मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया है। जिन निजी विद्यालयों ने मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। वह विद्यालय 15 फरवरी तक इस कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18(5) के अनुसार कोई भी निजी पाठशाला मान्यता लिए बिना कार्य करती रही तो ऐसी पाठशाला को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed