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हृदय रोगी से हार्ट सर्जरी की रिकवरी पर रोक

Wed, 21 Mar 2018 10:46 PM IST
Updated Wed, 21 Mar 2018 10:46 PM IST
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हृदय रोगी से हार्ट सर्जरी की रिकवरी पर रोक
court Shimla
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य वीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान एक मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल क्लेम की रिकवरी आगामी आदेशों तक रोकने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त वार्ड सेवक है। फोर्टिस अस्पताल में उसका हार्ट का आपरेशन हुआ था। विभाग ने पहले उसे मेडिकल क्लेम 1 लाख 48 हजार जारी कर दिया। बाद में उसकी रिकवरी के आदेश दे दिए। मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल में आगामी आदेशों तक वसूली पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राज कुमार शर्मा के अनुसार सुंदर सिंह निवासी गांव च्मयाणू वार्ड सेवक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2012 में फोर्टिस अस्पताल चंडीगढ़ में उनकी हार्ट सर्जरी हुई। मेडिकल क्लेम किया गया। विभाग ने उसे लगभग 148000 की मेडिकल रिबर्समेंट की। परंतु विभाग ने 22 जनवरी 2018 के आदेश जारी करते हुए उससे मेडिकल वसूली के आदेश पारित कर दिए। मामला ट्रिब्यूनल में चला। जिस पर ट्रिब्यूनल ने आगामी आदेश तक वसूली पर रोक लगा दी है।
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तीन माह में बेलदारों को पक्का करें
सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के मंडी सर्किट ने एक अन्य फैसले में आठ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दो बेलदारों को पक्का करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार कश्मीर सिंह गांव त्रैंबला और रोशनी देवी गांव धर्मपुर बेलदार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूलन में अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर करते हुए 8 वर्ष के सेवा काल के बाद नियमित नहीं करने की शिकायत दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए लोकनिर्माण विभाग को 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सभी लाभों सहित तीन माह के भीतर नियमित करने के आदेश दिए हैं।
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