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Kangra News: चार साल की बच्ची की हत्यारी मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 12 Sep 2026 04:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 12 Sep 2026 04:26 AM IST
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Mother and her lover sentenced to life imprisonment for murdering four-year-old girl
धर्मशाला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने शाहपुर थाना क्षेत्र में चार वर्षीय कैरवी की हत्या के मामले में उसकी मां अनीता देवी और उसके प्रेमी सोनू कुमार को आजीवन कठोर कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
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अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार 26 जुलाई 2024 को चार वर्षीय कैरवी के लापता होने की शिकायत शाहपुर थाने में दर्ज हुई थी।
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पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची की मां उसे अपने साथ शिमला के ठियोग ले गई थी। जांच आगे बढ़ने पर बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ और पुलिस ने मां व उसके प्रेमी को आरोपी बनाया।
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पुलिस जांच के अनुसार अनीता देवी ने अपने प्रेमी सोनू कुमार के साथ मिलकर बच्ची की गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव को जंगल में छिपा दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया।
फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल से कपड़े, सैंडल, पत्थर समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के साथ डीएनए और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए गए।

पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने की।
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