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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह लोगों को हुई जेल
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पालमपुर (कांगड़ा)। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले छह लोगों को अब तीन से पांच दिन की जेल भुगतनी पड़ेगी। ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान भुगतने गए छह लोगों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश कनिका चावला ने शनिवार को छह लोगों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक पालमपुर पुलिस ने इन छह लोगों के अलग-अलग तिथियों को ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए थे। इन चालान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में शनिवार को चालान भुगतने गए हिमाल चंद को तीन दिन की न्यायिक हिरासत के साथ 5500 रुपये जुर्माना, इसके अलावा सुनील कुमार को तीन दिन की न्यायिक हिरासत और पांच हजार जुर्माना, साहिल कुमार को तीन दिन न्यायिक हिरासत और पांच हजार, कर्ण को पांच दिन न्यायिक हिरासत और 5500 रुपये, नीरज धीमान और अनिल कुमार को छह दिन की न्यायिक हिरासत के साथ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस थाना पालमपुर के प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इन लोगों के शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान काटे थे। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किए थे। कोर्ट ने छह लोगों को न्यायिक हिरासत के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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जानकारी के मुताबिक पालमपुर पुलिस ने इन छह लोगों के अलग-अलग तिथियों को ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान किए थे। इन चालान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में शनिवार को चालान भुगतने गए हिमाल चंद को तीन दिन की न्यायिक हिरासत के साथ 5500 रुपये जुर्माना, इसके अलावा सुनील कुमार को तीन दिन की न्यायिक हिरासत और पांच हजार जुर्माना, साहिल कुमार को तीन दिन न्यायिक हिरासत और पांच हजार, कर्ण को पांच दिन न्यायिक हिरासत और 5500 रुपये, नीरज धीमान और अनिल कुमार को छह दिन की न्यायिक हिरासत के साथ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पुलिस थाना पालमपुर के प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इन लोगों के शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान काटे थे। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किए थे। कोर्ट ने छह लोगों को न्यायिक हिरासत के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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