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अब बीपीएल सूचि में नहीं रहेंगे अपात्र परिवार
Updated Sat, 20 Jan 2018 11:50 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां विकास खंड कार्यालय के तहत पंचायतों में बीपीएल योजना के तहत सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र परिवार अब इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। बीडीओ कार्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। खंड विकास अधिकारी कंवर जगदीप सिंह ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है।
इसके तहत बीपीएल योजना से बाहर पात्र परिवारों को संबंधित पंचायत या बीडीओ कार्यालय में 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन करने को कहा है। योजना के सरकारी मापदंडों के अनुसार यदि किसी परिवार का सदस्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी दायरे में कार्यरत है या पेंशनर जिसकी मासिक आए 2500 रुपये से अधिक है या परिवार के पास शहरी किस्म का पक्का मकान है। परिवार के पास चौपहिया वाहन है और ऐसा परिवार बीपीएल सूची में शामिल है। ऐसे परिवार के स्थान पर पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विकास खंड कार्यालय नगरोटा बगवां के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि उपरोक्त तीनों मापदंडों को पूरा करने वाला अपात्र परिवार यदि उनकी पंचायत की बीपीएल सूची में है। यदि किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि वह बीपीएल के लिए पात्र है, तो वह अपने चयन के लिए 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन कर सकता है, ताकि अपात्र के स्थान पर पात्र परिवार को शामिल किया जा सके।
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नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां विकास खंड कार्यालय के तहत पंचायतों में बीपीएल योजना के तहत सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र परिवार अब इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। बीडीओ कार्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। खंड विकास अधिकारी कंवर जगदीप सिंह ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है।
इसके तहत बीपीएल योजना से बाहर पात्र परिवारों को संबंधित पंचायत या बीडीओ कार्यालय में 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन करने को कहा है। योजना के सरकारी मापदंडों के अनुसार यदि किसी परिवार का सदस्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी दायरे में कार्यरत है या पेंशनर जिसकी मासिक आए 2500 रुपये से अधिक है या परिवार के पास शहरी किस्म का पक्का मकान है। परिवार के पास चौपहिया वाहन है और ऐसा परिवार बीपीएल सूची में शामिल है। ऐसे परिवार के स्थान पर पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। विकास खंड कार्यालय नगरोटा बगवां के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि उपरोक्त तीनों मापदंडों को पूरा करने वाला अपात्र परिवार यदि उनकी पंचायत की बीपीएल सूची में है। यदि किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि वह बीपीएल के लिए पात्र है, तो वह अपने चयन के लिए 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन कर सकता है, ताकि अपात्र के स्थान पर पात्र परिवार को शामिल किया जा सके।
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