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Kangra News: हेरोइन के पास पकड़े दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Thu, 04 Dec 2025 07:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 04 Dec 2025 07:06 AM IST
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10 years rigorous imprisonment for man caught with heroin
धर्मशाला। जिला कांगड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (वक्फ ट्रिब्यूनल) जसवंत सिंह की अदालत ने चिट्टा (हेरोइन) तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी लवप्रीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर अवदाल (तहसील मजीठा, जिला अमृतसर), को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि, इस मामले में साक्ष्यों के अभाव में दोषी के तीन अन्य साथियों को बरी कर दिया गया है। मामला 11 जुलाई 2020 का है। पुलिस थाना डमटाल की टीम रात करीब 11:45 बजे भदरोया चौक के पास गश्त पर थी।
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इस दौरान टीम को एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। इसके बाहर दो युवक खड़े थे। पुलिस को देखकर वे घबरा गए और गाड़ी में बैठने की कोशिश की। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें काबू कर लिया। हालांकि गाड़ी का चालक वाहन लेकर फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों में से लवप्रीत सिंह ने अपनी जेब से एक पीले रंग का पारदर्शी लिफाफा फेंकने का प्रयास किया।
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पुलिस ने इसे मौके पर ही बरामद कर लिया। जांच करने पर उसमें 36.26 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) पाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने पैरवी की और अदालत के समक्ष 15 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने लवप्रीत सिंह को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।
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