फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court Stays Staff Nurse Recruitment Process; Male Candidates Had Challenged It

Himachal News: स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, पुरुष उम्मीदवारों ने दी थी चुनौती

Tue, 31 Mar 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 31 Mar 2026 05:00 AM IST
सार

 हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्सों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

विज्ञापन
Himachal High Court Stays Staff Nurse Recruitment Process; Male Candidates Had Challenged It
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्सों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गौरव कुमार एवं अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया है। अदालत ने प्रतिवादियों राज्य सरकार और अन्य को अगले आदेश तक इस विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया है। अदालत ने इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निर्देश मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को भी होगी।

विज्ञापन
Trending Videos

याचिकाकर्ता पुरुष उम्मीदवारों ने अदालत में दिया ये तर्क
याचिकाकर्ता पुरुष उम्मीदवारों ने अदालत में तर्क दिया कि वे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत स्टाफ नर्स के पद के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है और वे हिमाचल प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद के साथ विधिवत पंजीकृत भी हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब विभाग ने इसे लेकर विज्ञापन 6 दिसंबर 2025 और 10 जनवरी 2026 को विज्ञापन जारी किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापनों में केवल महिला उम्मीदवारों से ही आवेदन मांगे गए
इन विज्ञापनों में केवल महिला उम्मीदवारों से ही आवेदन मांगे गए थे, जबकि पुरुष उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों या नीति में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि स्टाफ नर्स के पदों पर केवल महिलाओं की ही नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि केवल लिंग के आधार पर उन्हें भर्ती से बाहर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (1) व (2) का सीधा उल्लंघन है। जब योग्यता समान है, तो पुरुषों के साथ भेदभाव करना तर्कसंगत नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed