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लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दो साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Sat, 20 Aug 2016 12:14 AM IST
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कोर्ट
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सीजेएम कोर्ट हमीरपुर ने लापरवाही से वाहन चलाने पर एक चालक को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति की तीन दिन बाद मौत हो गई।
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दोषी वाहन चालक को सीजेएम हमीरपुर अभय मंडयाल ने सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने कहा कि राजेश कुमार पुत्र किशन चंद निवासी गाहलिया जिला हमीरपुर ने पहली फरवरी 2010 को पुलिस थाना भोरंज में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दोपहर करीब 12 बजे उनका ससुर चंद किशोर पैदल बस्सी चौक से जा रहा था।
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इस दौरान प्रदीप कुमार निवासी सदरैण तहसील भोरंज जिला हमीरपुर ने उसके ससुर को वाहन से टक्कर मार दी। इसके बाद गंभीर घायल हालत में उसके ससुर को गाड़ी में बस्सी अस्पताल ले गए।
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यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन चार फरवरी को उसके ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। मामला न्यायालय पहुंचा।
यहां शुक्रवार को सीजेएम हमीरपुर अभय मंडयाल की अदालत ने प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए भादंस की धारा 304ए के तहत दो साल कैद, धारा 279 के तहत एक माह की कैद और धारा 337 के तहत 10 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की छानबीन एएसआई गोबिंद राम ने की जबकि पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की है।